रायगढ़ ।। वि.खं.पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुर्री का मामला जहाँ पी.जी.एन.पोर्टल क्रमांक 793325011298 आवेदक सुरेश कुमार नायक के द्वारा ग्राम पंचायत सुर्री के राशन कार्ड में भारी अनियमितता की शिकायत जन शिकायत निवारण विभाग में दिनांक 30.09.2025 को शिकायत के माध्यम से अवगत कराया गया था।
जिसमें मोगरा नायक (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) पति खीरसागर नायक (प्राथमिकता राशन कार्ड) 2. राधाबाई पटेल पति गौरीशंकर पटेल (अन्योदय राशन कार्ड), 3. उर्मिला पटेल पति हरिवंश पटेल (प्राथमिकता राशन कार्ड) एवं 4. श्रीमती बाई पति दीनमणी पटेल (अन्योदय राशन कार्ड) जारी होना बाया गया था जिस पर आज दिनांक 08.01.2026 को जिला रायगढ़ कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर खाद्य अधिकारी पुसौर को निर्देशित करते हुये उक्त राशन कार्डो के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया ।

मिली जानकारी के अनुसार आवेदन के आधार पर जांच पंचनामा हेतु खाद्य निरीक्षक पुसौर चुड़ामणी सिदार , एडिशनल सीईओ एवं जांच टीम के द्वारा गहन जांच कर उपरोक्त राशन कार्ड शिकायत को सही पाया गया व सभी के नाम पर पात्रता से अधिक कृषि भूमि ग्राम सुर्री में अवस्थित होना पाया गया व पंचानामा बनाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दस्तावेज अग्रेषित किया गया सूत्रो के अनुसार इनके विरूद्ध खाद्य नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से अवैद्यानिक रूप से राशन कार्ड जारी करा कर लाभ लेने के एवज में वसूली की कार्यवाही की जा सकती है साथ ही साथ संबंधितों के राशन कार्ड निरस्त भी किये जा सकते है । उपरोक्त कार्यवाही में सुर्री हल्का पटवारी श्री हिमांशु वर्मा से संबंधितो के भूमि संबंधी दस्तावेज परिक्षण करने पर उक्त राशन कार्ड के लिये अपात्र होना परिलक्षित हुआ अब देखना यह होगा कि क्या उक्त कार्यवाही एवं खबर प्रकाशन के पश्चात आगे की कार्यवाही होती है या इसे ठंडे बस्ते में समेट लिया जाता है ।

